वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो की विद्यालय परिसर में है एवं को-लोकेटेड(co located anganwadi) के रूप में चिन्हित है, हेतु विकसित किये जाने हेतु रुपए 8110 प्रति विद्यालय की दर से PFMS लिमिट जारी की जा रही है जिसमे बच्चो को सीखने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण गतिविधि अपनाते हुए ‘4’ लर्निंग कार्नर(Learning Corner) की स्थापना विद्यालयों में की जानी है। जिसके लिए निम्न आदेश जारी हुआ है।
को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रो के बच्चो हेतु लर्निंग कार्नर विकसित किये जाने हेतू PFMS लिमिट महानिदेशक आदेश👇
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